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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य 4 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में, ईडी की जांच जारी

चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईडी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी. तीन तथ्यों पर बिना समन दिए उनको गिरफ्तार किया गया. यह पहला मामला है, जिसमें बिना नोटिस गिरफ्तारी हुई है. चैतन्य बघेल को फिर 4 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

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23 Jul 2025
( Updated: 09 Dec 2025
12:33 PM )
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य 4 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में, ईडी की जांच जारी

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के लिए उन्हें पांच दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा गया था. रिमांड खत्म होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को चैतन्य बघेल को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

ईडी द्वारा चैतन्य बघेल के खिलाफ जांच जारी 

प्रवर्तन निदेशालय के वकील डॉ. सौरभ पांडेय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा चैतन्य बघेल के खिलाफ जांच की जा रही है. पहले उनके घर में सर्च किया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया. 18 जुलाई को ईडी को चैतन्य बघेल की पांच दिनों की रिमांड मिली थी. जांच के दौरान उनसे बहुत सारे सवाल किए गए और बहुत सारे डॉक्यूमेंट कंफर्म कराए गए. जांच को आगे बढ़ाना है. फिलहाल, पूछताछ के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए अदालत से उनको न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की गई. उन्होंने कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट से अनुमति लेकर जेल में पूछताछ की जाएगी.

चैतन्य बघेल 4 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा

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चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईडी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी. तीन तथ्यों पर बिना समन दिए उनको गिरफ्तार किया गया. यह पहला मामला है, जिसमें बिना नोटिस गिरफ्तारी हुई है. चैतन्य बघेल को फिर 4 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा. सेंट्रल जेल में उनकी सुरक्षा को लेकर आवेदन लगाया गया है. परिजनों और वकीलों को तय समय के अनुसार मिलने की अनुमति है.

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