Advertisement

बंगाल पॉर्न रैकेट मामला: मां-बेटा ने लड़की को 6 महीने बंधक बनाकर किया काला धंधा, आरोपी के घर से मिला पीड़िता का मोबाइल फोन

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक महिला को छह महीने तक बंधक बनाकर रखने और कथित रूप से अश्लील वीडियो शूट में शामिल होने से इनकार करने पर लोहे की रॉड से उस पर बेरहमी से हमला करने के आरोप हैं.

Author
17 Jun 2025
( Updated: 09 Dec 2025
03:15 PM )
बंगाल पॉर्न रैकेट मामला: मां-बेटा ने लड़की को 6 महीने बंधक बनाकर किया काला धंधा, आरोपी के घर से मिला पीड़िता का मोबाइल फोन

पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार को राज्य में पॉर्न रैकेट मामले में पीड़िता का मोबाइल फोन कोलकाता से सटे हावड़ा जिले के डेमूर स्थित तीन मुख्य आरोपियों के आवास से बरामद किया. 

बंगाल पॉर्न रैकेट मामले में तीन लोग हैं आरोपी 

इस मामले में श्वेता खान मुख्य आरोपी है. अन्य आरोपियों में उसका बेटा आर्यन खान और उसकी बेटी शामिल हैं. चूंकि तीसरी आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसके मामले को किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया है.

महिला को बंधक बनाकर कराया अश्लील वीडियो शूट

तीनों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक महिला को छह महीने तक बंधक बनाकर रखने और कथित रूप से अश्लील वीडियो शूट में शामिल होने से इनकार करने पर लोहे की रॉड से उस पर बेरहमी से हमला करने के आरोप हैं.

पुलिस छापेमारी में मिला पीड़ित महिला का फ़ोन और एक लैपटॉप

राज्य पुलिस के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि सोमवार की सुबह तीनों आरोपियों के डोमजूर स्थित आवास पर छापेमारी और तलाशी अभियान के बाद मोबाइल फोन की बरामदगी की गई. मोबाइल फोन के अलावा, एक लैपटॉप और आवास के अंदर लगा सीसीटीवी कैमरा भी छापेमारी करने वाले अधिकारियों ने जब्त कर लिया है.

तीन आरोपी गिरफ्तार 

राज्य पुलिस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को जांच के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों के पास भेज दिया गया है. मामले के तीनों आरोपियों को जांच अधिकारियों ने 11 जून को शहर के अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया था.

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) द्वारा घटना का स्वत: संज्ञान लेने और पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को पत्र लिखकर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने के बाद मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई थी. एनसीडब्ल्यू ने राज्य पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि पीड़िता को मुफ्त चिकित्सा उपचार और मनोवैज्ञानिक परामर्श मिले. साथ ही आयोग ने डीजीपी को तीन दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें

श्वेता और आर्यन दोनों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है. मुख्य आरोपी श्वेता ने यह भी कहा कि उसे मामले में फंसाया गया है और उसने यह भी कहा कि उसकी कहानी का पक्ष भी सुना जाना चाहिए. वह फिलहाल पुलिस हिरासत में है.

टिप्पणियाँ 0
LIVE
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Close
ADVERTISEMENT
NewsNMF
NMF App
Download
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज़
होम वीडियो खोजें