योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब बिजली कनेक्शन लेना होगा और आसान, उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत
UPPCL: यह नई व्यवस्था बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक और राहत भरा कदम साबित होगी. इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार रुकेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को बिना परेशानी और कम खर्च में बिजली कनेक्शन मिल सकेगा.
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UP Electricity New Rules: उत्तर प्रदेश राज्य में बिजली कनेक्शन लेने वालों के लिए जल्द ही एक नई और पारदर्शी व्यवस्था लागू होने जा रही है. इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब बिजली कनेक्शन के नाम पर इस्टीमेट बनाने, इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. नई व्यवस्था के तहत 150 किलोवाट तक की क्षमता और 300 मीटर तक की दूरी वाले बिजली कनेक्शन पर अब न तो इस्टीमेट बनेगा और न ही किसी इंस्पेक्टर की दौड़-भाग करनी पड़ेगी. उपभोक्ता को सिर्फ एकमुश्त तय शुल्क जमा करना होगा और उसी आधार पर कनेक्शन मिल जाएगा.
18 दिसंबर को प्रस्ताव पर लगेगी मुहर
इस नई व्यवस्था को 18 दिसंबर को होने वाली सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की सब कमेटी की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा. विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया है. इसे कंज्यूमर राइट रूल-2020 की धारा 4 के तहत कास्ट डाटा बुक में शामिल करने की तैयारी की जा रही है.आयोग ने इस प्रस्ताव को पहले ही सब कमेटी के सदस्यों को भेज दिया है. उम्मीद है कि बैठक के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा.
इस्टीमेट और इंस्पेक्टर राज से मिलेगी मुक्ति
अभी तक बिजली कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. दूरी ज्यादा होने पर पोल, ट्रांसफार्मर, कंडक्टर जैसी चीजों का इस्टीमेट बनवाना पड़ता था. यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सौदेबाजी होती थी. नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह सिस्टम पूरी तरह खत्म हो जाएगा. अब 300 मीटर तक की दूरी के लिए सारी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी और उपभोक्ता को सिर्फ तय रकम जमा करनी होगी.
एकमुश्त शुल्क में मिलेगा सीधा कनेक्शन
नई व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता को कनेक्शन के लिए केवल एक बार तय शुल्क देना होगा. इसके बाद विभाग खुद ही 300 मीटर तक लाइन, खंभे, ट्रांसफार्मर और बाकी जरूरी इंतजाम करेगा. उपभोक्ता को केवल केबल खरीदकर देना होग. इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि अनावश्यक खर्च और तनाव भी खत्म होगा. सालों से चली आ रही 40 मीटर से ज्यादा दूरी पर अतिरिक्त खर्च की व्यवस्था अब समाप्त हो जाएगी.
शुल्क कितना देना होगा
अगर कोई उपभोक्ता दो किलोवाट का घरेलू कनेक्शन लेना चाहता है और दूरी 100 मीटर तक है, तो उसे केवल 5500 रुपये जमा करने होंगे. वहीं अगर दूरी 101 से 300 मीटर के बीच है, तो उपभोक्ता को 7555 रुपये ही देने होंगे. जबकि अभी इतनी दूरी के लिए उपभोक्ताओं को कई गुना ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है.
गरीब उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ
प्रस्तावित व्यवस्था में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) आने वाले उपभोक्ताओं का भी खास ध्यान रखा गया है. ऐसे उपभोक्ताओं को मीटर की कीमत किस्तों में चुकाने की सुविधा दी जाएगी. यह नई व्यवस्था ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी, जिससे हर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा.
दूरी के हिसाब से तीन स्लैब बनाए गए
नई कास्ट डाटा बुक में कनेक्शन की दूरी को तीन हिस्सों में बांटा गया है. पहला स्लैब 0 से 100 मीटर, दूसरा 101 से 300 मीटर और तीसरा 301 मीटर से अधिक दूरी के लिए होगा. तीसरे स्लैब यानी 301 मीटर से ज्यादा दूरी वाले कनेक्शन पर पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी.
उपभोक्ताओं के लिए ऐतिहासिक कदम
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यह नई व्यवस्था बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक और राहत भरा कदम साबित होगी. इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार रुकेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को बिना परेशानी और कम खर्च में बिजली कनेक्शन मिल सकेगा. 18 दिसंबर के बाद प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को इस सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद सिस्टम का लाभ मिलने की उम्मीद है.
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