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भारतीय महिला सरबजीत को वापस क्यों नहीं भेज रहा पाकिस्तान, आखिरी समय में रोकी डिपोर्टेशन प्रक्रिया

सरबजीत कौर 4 नवंबर 2025 को श्री गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई थी और वहां से अचानक गायब हो गई.

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06 Jan 2026
( Updated: 06 Jan 2026
06:04 AM )
भारतीय महिला सरबजीत को वापस क्यों नहीं भेज रहा पाकिस्तान, आखिरी समय में रोकी डिपोर्टेशन प्रक्रिया

Sikh Pilgrim Sarabjit Kaur Deportation: भारत से पाकिस्तान गई पंजाबी महिला सरबजीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया है. सरबजीत के साथ उसके पाकिस्तानी पति नासिर हुसैन को भी हिरासत में लिया गया है. सरबजीत को पाकिस्तान से अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त में उनकी वापसी की प्रक्रिया रोक दी गई है. 

सरबजीत कौर 4 नवंबर 2025 को श्री गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई थी. उसने वहां जाकर पाकिस्तानी शख्स नासिर हुसैन से निकाह कर लिया था. इसके बाद वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के निशाने पर आ गई हैं. 

भारत आने के वक्त अचानक हुई गायब 

48 साल की सरबजीत भारतीय नागरिक हैं. पाकिस्तान गए सिख जत्थे के साथ ही उनको वापस भारत लौटना था, लेकिन वे अचानक गायब हो गईं. सिख श्रद्धालुओं का जत्था सरबजीत के बिना ही भारत वापस लौट गया. बाद में पता चला कि सरबजीत ने नासिर से निकाह कर लिया. इसके लिए बकायदा मुस्लिम धर्म भी अपना लिया. सरबजीत ने नाम बदलकर नूर हुसैन रख लिया था. 

सरबजीत के डिपोर्ट से क्यों पलटा पाकिस्तान? 

पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व चेयरमैन सरदार मोहिंदरपाल सिंह ने सरबजीत पर गंभीर आरोप लगाते हुए लाहौर कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया कि उन्हें देश से निकाला जाए क्योंकि सरबजीत कौर पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रही थी. नवंबर में ही उनका वीजा खत्म हो गया था. हाईकोर्ट में तर्क दिया गया कि सरबजीत को फॉरेनर्स एक्ट, 1946 और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) के नियमों के तहत देश (पाकिस्तान) से निकाला जाए. 

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सरबजीत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पेहरे वाली गांव से अरेस्ट की गई हैं. जबकि उनके पति नासिर हुसैन को ननकाना साहिब से अरेस्ट किया गया. इस दौरान पुलिस टीम के साथ पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी मौजूद थे. सरबजीत कौर पर भारत में धोखाधड़ी समेत कई मामले दर्ज थे. हालांकि उन्हें अब बरी कर दिया था, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट में उन पर दर्ज क्रिमिनल मामलों का मुद्दा उठा. सवाल उठा कि आपराधिक रिकॉर्ड वाली महिला को पाकिस्तान का वीजा कैसे मिला. सरबजीत कौर को भारत वापस भेजने के लिए पुलिस और इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के अधिकारियों ने FIA को सौंप दिया था, लेकिन डिपोर्टेशन की प्रक्रिया आखिरी समय में रोक दी गई. उन्हें वाघा बॉर्डर के जरिए भारत भेजा जाना था, जबकि पति नासिर पर पाकिस्तान में कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी. 

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