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Pan Card होल्डर्स की मौत के बाद क्या होगी पैन कार्ड की वैलिडिटी, जानें केंसिलेशन का प्रोसेस

Pan Card: यह पहचान के प्रमुख प्रमाण के रूप में भी काम करता है।आयकर अधिनियम के तहत 1961 धारा 139 A के मुताबिक , एक शख्स केवल एक ही पेन कार्ड रख सकता है।

18 Dec, 2024
( Updated: 04 Dec, 2025
04:03 AM )
Pan Card होल्डर्स की मौत के बाद क्या होगी पैन कार्ड की वैलिडिटी, जानें केंसिलेशन का प्रोसेस
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स्थायी खाता संख्या कार्ड का कई वित्तीय लेनदेन में इस्तेमाल किया जाता है।  बैंक खाता खोलने , आयकर रिटर्न (ITR ) दाखिल करने  और KYC प्रोसेस को पूरा करने के लिए पेन कार्ड की जरूरत होती है।  इसके अलावा यह पहचान के प्रमुख प्रमाण के रूप में भी काम करता है।आयकर अधिनियम के तहत 1961  धारा 139 A के मुताबिक , एक शख्स केवल एक ही पेन कार्ड रख सकता है। क्या आप जानते है की अगर कार्डधारक की मौत हो जाएं तो उसके बाद कार्ड का क्या होता है।  आइए जानते है इस खबर को विस्तार से ....

पेन से जुडी खास बातें 

किसी भी शख्स के आर्थिक स्टेटस को जानने के लिए पेन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है।  जो नागरिक टैक्स देते है, वह 1000 रूपये जमा करके आयकर विभाग की आधारिक साइट पर जाकर पेन लिंक कर सकते है।  पेन कार्ड का लिंक 10 अंको वाला नंबर नहीं बदला जाता है, लेकिन आप इसमें पता और साइन अपडेट करा सकते है।  एक शख्स को केवलएक ही पेन कार्ड रखने की इजाजत होती है । अगर किसी ने दो रखे है तो उसपर आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 139 a का उल्लंघन है और इसके लिए 10 ,000  रूपये का जुर्माना भी लग सकता है।  

कार्ड की वैधता का कैसे लगाए पता 

वही आपको बता दे, आपको एक प्रोसेस बताएंगे जिसको फॉलो करके पेन कार्ड वैधता का पता लगाया जा सकता है।  वही इसके लिए सबसे पहलें आयकर विभाग की इ -फाइलिंग वेबसाइट तक पहुंचने के लिए वेबसाइट पर जाएं।  वहां पर पेन सत्यपति करने वाला ऑप्शन चुने। इसके बाद पेन नंबर , नाम , जन्म तिथि और फ़ोन नंबर डाले।  फिर एक नया पेज खुलकर सामने आएगा।  जिसमे OTP डालना होगा।  इसके बाद वैलिडिटी पर क्लिक करें।  अगर आपके पेन कार्ड में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो पेन एक्टिव लिखा दिख जाएगा।  

कैसे रद्द करें कार्ड 

पेन कार्ड आजीवन वेध रहता है लेकिन कार्डधारक की मौत के बाद इसको रद्द कराया जा सकता है।पेन कार्ड रद्द करने के लिए आयकर विभाग की साईट पर जाकर पेन परिवर्तन करने का आवदेन देना होगा। फॉर्म में पेन का डाटा भरे , इसके बाद इस फॉर्म को जमा कर दे।  इसके बाद एक स्लिप NSDL ऑफिस में देना होगा।  इसके बाद बैंको समेत उन सभी जगहों पर इसकी जानकारी दे दे।  जहा पर पेन का इस्तेमाल किया जाता है।  

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