Advertisement

Toll Tax: अगर गलती से फास्टैग से चले गए ज्यादा पैसे तो तुरंत करें अपने बैंक में ऐसे ट्रांसफर

Toll Tax:बिना टोल टैक्स चुकाए कोई भी वाहन एंटी नहीं कर सकता है।भारत में टोल टैक्स के लिए फास्टैग का इस्तेमाल होता है। पहले इसके लिए लोगो को कतार में खड़ा हों पड़ता था।

Toll Tax: अगर गलती से फास्टैग से चले गए ज्यादा पैसे तो तुरंत करें अपने बैंक में ऐसे ट्रांसफर
Google

Toll Tax: अगर आप वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में लें जाते है तो उनको टोल टैक्स चुकाना पड़ता है।बिना टोल टैक्स चुकाए कोई भी वाहन एंटी नहीं कर सकता है।भारत में टोल टैक्स के लिए फास्टैग का इस्तेमाल होता है। पहले इसके लिए लोगो को कतार में खड़ा हों पड़ता था। मैन्युअल तरीके से पैसे देकर चुकाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसे नहीं होता है , अब बहुत से लोग फास्टैग के चलते बिना मैन्युअल के पैस जमा कर सकता है।

वहीं फास्टैग के जरिए खुद ही खाते के जरिए टोल टैक्स के पैसे कटवा सकते है।न ही इसके लिए टोल टैक्स पर भीड़ लगती है और न लोगो का ज्यादा समय खर्च होता है। ये सिस्टम डिजिटल होता है तो इसलिए इसमें खामिया भी देखने को मिलती जाती है।आइए जानते है इस खबर को विस्तार में .....

ऐसे मिलेगा रिफंड (Toll Tax)

अगर फास्टैग से चार्ज देते हुए कट गए है ज्यादा पैसे तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया यानी NHAI के टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल करके अपनी परेशानी और कंप्लेंट दोनों दर्ज करवा सकते है। यहां आपकी शिकयत दर्ज की जायेगी। अगर आपकी शिकायत को सही पाया गया तो आपके जितने एक्स्ट्रा पैसे गए है उनको वापस आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, इस रिफंड को आने में कम से कम 20 से 30 दिन तक लग सकते है।  

आप बैंक से भी कर सकते है कंप्लेंट (Toll Tax)

अगर आप किसी वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी क हेल्पलाइन पर रिफंड के लिए शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहे है।  तो भी आपको अपने माथे पर शिकंद लाने की जरूरत नहीं , इसके लिए आपको बैंक की हेल्प लेनी होगी , फिर इसके आप बैंक कर्मी से आगे के लिए शिकायत दर्ज कर सकते है। वहा शिकायत दर्ज करवाने के बाद आपको तुरंत रिफंड बैंक के द्वारा ट्रांसफर के जरिए मिल जाएगा। 

यह भी पढ़ें

NPCI से भी कर सकते है शिकायत दर्ज (Toll Tax)

अगर ऊपर बताए गए दोनों जानकारी से रिफंड से पैसे प्राप्त नहीं हो पा रहे है तो फिर आप नेशनल पेमेंट्स कोपरशन ऑफ़ इंडिया यानी NPCI में शिकायत दर्ज कर सकता है। यहाँ आपको अपने वाहन की कुछ जानकारी भी देनी होगी। उन जानकारी को पहले वेरिफाई करेंगे फिर इसके बाद आपको रिफंड मिलेगा।  

Tags

Advertisement
टिप्पणियाँ 0
LIVE
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Close
ADVERTISEMENT
NewsNMF
NMF App
Download
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज़
होम वीडियो खोजें