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Prepaid Touch & Go Card: अगर फास्टैग नहीं चल रहा तो इस सुविधा का उठा सकते है लाभ, डबल चार्ज से मिलेगी निजात

Prepaid Touch & Go Card: अब फास्टैग के इस्तेमाल से कुछ ही सेकंड में टोल टैक्स कट जाता है। फास्टैग न होने पर डबल टोल टैक्स चुकाने पड़ते है।

Prepaid Touch & Go Card: अगर फास्टैग नहीं चल रहा तो इस सुविधा का उठा सकते है लाभ, डबल चार्ज से मिलेगी निजात
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Prepaid Touch & Go Card: जब आप चार पहिये वाहन से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते है तो आप हाईवे का इस्तेमाल करते है। और भारत में जब भी आप हाईवे पर जाते है तो सरकार द्वारा लगाई गए कानून से हमें हाईवे पर गाड़ी चलाने के पैसे देने होते है। राश्ते में पड़ने वाले टोल प्लाजा पर टोल टैक्स चुकाना अनिवार्य है। टोल टैक्स के लिए भारत में अब सुविधा आसान हो चुकी है। पहले के टाइम में टोल टैक्स देने के लिए लंबी लंबी लाइन लगा करती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है।क्योकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने फास्टैग की सुविधा चालू कर दी है।वही अब फास्टैग के इस्तेमाल से कुछ ही सेकंड में टोल टैक्स कट जाता है।  फास्टैग न होने पर डबल टोल टैक्स चुकाने पड़ते है। लेकिन आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप बिना टोल टैक्स दिए टोल क्लियर हो जायेगा।  आइये जानते है... 

इस कार्ड का करें इस्तेमाल (Prepaid Touch & Go Card)

वही आपको बता दे , कई बार ऐसा होता है हम फास्टैग कार में लगवा नहीं पाते, या किसी कारणवश उनका फास्टैग ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में जब आप टोल प्लाजा से गुजरते है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के नियमों के अनुसार उन्हें दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ता है।हम आपके लिए एक ऐसी सुविधा लाए है जिसमे अगर आपके पास फास्टैग नहीं भी हुआ तो भी आपको डबल टैक्स नहीं देना हगा।अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आप प्रीपेड एंड टच कार्ड खरीद सकते है। यह आपको टोल प्लाज़ो पर लगी पोओएस मशीन पर मिल जाता है। आप वहा से इसे खरीद सकते है और इसे इस्तेमाल कर सकते है।  वही आप इसका सिर्फ इस्तेमाल कर सकते है बल्कि डबल टोल टैक्स के चार्ज से बच सकते है। 

फास्टैग  होने पर भी देना होगा डबल चार्ज (Prepaid Touch & Go Card)

NHAI फास्टैग के इस्तेमाल को लेकर काफी कड़े नियम बनाए है।  अभी कुछ दिन पहले ही फास्टैग को लेकर कुछ नियम बनाये गए थे ।अगर फास्टैग को गाड़ी की विल्डशील्ड पर नहीं लगाया तो आपको डबल चार्ज चुकाना पड़ेगा।  इसके लिए सभी टोल प्लाजा ऑपरेटर को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है।  

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