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"हिंदू हो या मुस्लिम?" पूछना पड़ सकता है महंगा – जानिए कहां करें शिकायत और क्या है सजा

अगर कोई आपसे यह पूछता है – "हिंदू हो या मुस्लिम?" – और यह सवाल किसी सेवा, नौकरी, एडमिशन, या सरकारी सुविधा के दौरान किया जाता है, तो यह धार्मिक भेदभाव माना जाता है, जो भारतीय कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है. भारत का संविधान हर नागरिक को धर्म की आज़ादी देता है और किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता.

25 Apr, 2025
( Updated: 25 Apr, 2025
09:55 AM )
"हिंदू हो या मुस्लिम?" पूछना पड़ सकता है महंगा – जानिए कहां करें शिकायत और क्या है सजा
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Pahlgam Terror Attack: अगर कोई आपसे यह पूछता है – "हिंदू हो या मुस्लिम?" – और यह सवाल किसी सेवा, नौकरी, एडमिशन, या सरकारी सुविधा के दौरान किया जाता है, तो यह धार्मिक भेदभाव माना जाता है, जो भारतीय कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है. भारत का संविधान हर नागरिक को धर्म की आज़ादी देता है और किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता. ऐसे मामलों में आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकते हैं, अगर यह साबित हो जाए कि किसी ने धर्म के आधार पर दुश्मनी फैलाने, भेदभाव करने या किसी को अपमानित करने का प्रयास किया है, तो जेल या जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती है। यह कानून सभी धर्मों और नागरिकों को समान सम्मान और अधिकार देने के लिए बनाया गया है.

"हिंदू हो या मुस्लिम?" – क्या ये सवाल पूछना सही है?

भारत के संविधान के अनुसार, हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं – चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग या समुदाय से क्यों न हो। अगर कोई आपसे यह सवाल पूछता है – "हिंदू हो या मुस्लिम?" – और वह सवाल:

1. किसी सरकारी सेवा,

2. स्कूल/कॉलेज एडमिशन,

3. नौकरी,

4. सरकारी योजनाओं का लाभ,

5. या सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के दौरान किया जाता है,

6. तो यह पूरी तरह भेदभाव (Discrimination) के अंतर्गत आता है और इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है.

किस कानून के तहत होती है कार्यवाही?

भारत में ऐसे मामलों से निपटने के लिए कई कानून और धाराएं मौजूद हैं:

1. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A

2. अगर कोई व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर दुश्मनी फैलाता है या भेदभाव करता है, तो उसे इस धारा के तहत सजा हो सकती है.

सजा:

1. 3 साल तक की जेल,

2. या जुर्माना,

3. या दोनों हो सकते हैं।

4. अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, यदि पीड़ित SC/ST समुदाय से है

5. अगर धर्म पूछने के साथ-साथ किसी प्रकार की धमकी, अपमान या हिंसा होती है, और पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति से आता है, तो विशेष कानूनी सुरक्षा उपलब्ध होती है.

भारत का संविधान – अनुच्छेद 15

इसमें साफ लिखा है कि राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

शिकायत कहां और कैसे करें?

अगर आपसे कोई धर्म पूछकर भेदभाव करता है, तो आप इन तरीकों से शिकायत कर सकते हैं:

स्थानीय पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराएं

आप सीधे अपने नजदीकी थाने में जाकर FIR दर्ज करा सकते हैं। IPC की धारा 153A का जिक्र करें.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को शिकायत

आप ऑनलाइन या डाक द्वारा NHRC को लिखित शिकायत भेज सकते हैं.
वेबसाइट: https://nhrc.nic.in

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities)

अगर आप किसी अल्पसंख्यक धर्म से हैं और आपके साथ भेदभाव हुआ है, तो यहाँ भी शिकायत कर सकते हैं।वेबसाइट: https://ncm.nic.in

ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत करें

सरकार का CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System) पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.

वेबसाइट: pgportal gov in 

क्या ये सवाल कभी पूछना वैध होता है?

कुछ विशेष मामलों में धर्म पूछा जा सकता है, लेकिन वह भी व्यक्ति की सहमति और निजता का सम्मान करते हुए:

1. जनगणना (Census)

2. धार्मिक संस्थाओं में भर्ती, जहां धर्म जरूरी हो (जैसे कि पंडित या मौलवी की नियुक्ति)

3. स्वैच्छिक जानकारी, जहां आप खुद अपनी धार्मिक पहचान बताना चाहें

4. लेकिन किसी को मजबूर करना, या सेवा से इनकार करना – ये गैरकानूनी है.

अगर कोई आपसे "हिंदू हो या मुस्लिम?" पूछकर आपके साथ भेदभाव करता है, सेवा देने से मना करता है, या आपको नीचा दिखाता है, तो ये एक कानूनी अपराध है और आप इसकी शिकायत पूरी मजबूती के साथ कर सकते हैं. भारत का संविधान आपको इसके खिलाफ सुरक्षा देता है.

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