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योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर 7 अक्तूबर को सार्वजनिक अवकाश

योगी सरकार ने वाल्मीकि जयंती पर पूरे प्रदेश में अवकाश की घोषणा करते हुए कहा है कि इस दिन अब सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे. पहले वाल्मीकि जयंती निबंधित अवकाश की श्रेणी में थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह पहले श्रावस्ती में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति के प्रकाशस्तंभ हैं और समाज में समरसता के प्रतीक हैं, इसलिए इस दिन को विशेष महत्व दिया जाएगा.

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04 Oct 2025
( Updated: 11 Dec 2025
08:44 AM )
योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर 7 अक्तूबर को सार्वजनिक अवकाश

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती को राज्य स्तर पर विशेष महत्व देते हुए इस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है. पहले यह निबंधित अवकाश था, लेकिन अब 7 अक्तूबर 2025 (मंगलवार) को पूरे प्रदेश में सरकारी दफ्तरों, स्कूल-कॉलेजों और बैंकों में छुट्टी रहेगी.

वाल्मीकि जयंती पर यूपी में सार्वजनिक अवकाश

शासन ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए महर्षि वाल्मीकि जयंती को राज्य स्तर पर मान्यता दी है.

योगी सरकार ने वाल्मीकि जयंती पर पूरे प्रदेश में अवकाश की घोषणा करते हुए कहा है कि इस दिन अब सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे. पहले वाल्मीकि जयंती निबंधित अवकाश की श्रेणी में थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह पहले श्रावस्ती में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति के प्रकाशस्तंभ हैं और समाज में समरसता के प्रतीक हैं, इसलिए इस दिन को विशेष महत्व दिया जाएगा.

7 अक्तूबर को बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

राज्य के कार्मिक विभाग ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि 7 अक्तूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इस दिन राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और विभागों में पूरी तरह छुट्टी रहेगी.

गौरतलब है कि 17 दिसंबर 2024 को जारी वर्ष 2025 की अवकाश सूची में महर्षि वाल्मीकि जयंती को निबंधित अवकाशों में शामिल किया गया था. निबंधित अवकाश का अर्थ होता है कि कर्मचारी अपनी इच्छा से वर्ष में कुछ छुट्टियां चुन सकते हैं. लेकिन, अब इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है. हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत नहीं माना जाएगा.

उल्लेखनीय है कि महर्षि वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने लंबे समय से इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की थी. सरकार के इस फैसले का वाल्मीकि समाज ने स्वागत किया है.

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