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CRPF जवान की गुप्त शादी से मचा बवाल, पाकिस्तानी पत्नी को छुपाकर रखा भारत में

CRPF के कांस्टेबल मुनीर अहमद ने बिना अनुमति के एक पाकिस्तानी महिला से शादी की और वीज़ा खत्म होने के बावजूद उसे भारत में छुपाकर रखा। यह मामला केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। CRPF ने इसे गंभीर सेवा उल्लंघन मानते हुए तत्काल प्रभाव से जवान को बर्खास्त कर दिया।

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03 May 2025
( Updated: 10 Dec 2025
10:58 PM )
CRPF जवान की गुप्त शादी से मचा बवाल, पाकिस्तानी पत्नी को छुपाकर रखा भारत में
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने शनिवार को अपने 41वीं बटालियन के कांस्टेबल मुनीर अहमद को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी नागरिक, मीनल खान, से विभागीय अनुमति के बिना शादी की और वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद भी उन्हें भारत में रहने दिया. CRPF ने इस कार्रवाई को सेवा आचरण के उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है.

मुनीर अहमद ने 2023 में CRPF से मीनल खान से शादी करने की अनुमति मांगी थी, जो पाकिस्तान के सियालकोट की निवासी हैं. हालांकि, विभागीय अनुमति मिलने से पहले ही उन्होंने 24 मई 2024 को वीडियो कॉल के माध्यम से शादी कर ली. इस शादी में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के मौलवियों ने भाग लिया. शादी के बाद मीनल खान भारत आईं और पर्यटक वीज़ा पर रहने लगीं, जिसकी वैधता 22 मार्च 2025 तक थी. वीज़ा समाप्त होने के बाद भी वह भारत में रहीं, और मुनीर अहमद ने इस बारे में विभाग को सूचित नहीं किया.

सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और विभागीय जांच

पिछले सप्ताह जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी नागरिकों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी शुरू की. इसी दौरान मीनल खान की भारत में अवैध रूप से रहने की जानकारी सामने आई. CRPF ने मुनीर अहमद के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की, जिसमें पाया गया कि उन्होंने सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन किया है. विशेष रूप से, उन्होंने केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 की धारा 21(3) का उल्लंघन किया, जो विदेशी नागरिकों से विवाह के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता को निर्दिष्ट करता है.

मीनल खान की वापसी और कानूनी राहत

सरकार के निर्देशानुसार, मीनल खान को भारत छोड़ने के लिए कहा गया और उन्हें अटारी-वाघा सीमा पर भेजा गया. हालांकि, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने 29 अप्रैल को उन्हें 10 दिनों की अंतरिम राहत दी, जिससे वह फिलहाल भारत में रह सकती हैं. उनके वकील ने बताया कि मीनल खान ने लंबी अवधि के वीज़ा के लिए आवेदन किया है, और गृह मंत्रालय को सकारात्मक सिफारिशें भेजी गई हैं.

CRPF का आधिकारिक बयान

CRPF ने एक बयान में कहा, "CT/GD मुनीर अहमद को पाकिस्तानी नागरिक से विवाह छिपाने और वीज़ा की वैधता समाप्त होने के बाद भी उन्हें भारत में रहने देने के कारण तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया है. उनके कार्य सेवा आचरण के उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक पाए गए हैं.यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर माना जा रहा है. CRPF और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अब ऐसे मामलों पर और अधिक सतर्कता बरतने की योजना बना रही हैं. सरकार ने पहले ही पाकिस्तान से आयात और डाक सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया है.

मुनीर अहमद का मामला यह दर्शाता है कि सुरक्षा बलों में सेवा आचरण के नियमों का उल्लंघन कितना गंभीर परिणाम ला सकता है. यह घटना न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है. सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे मामलों में और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके.

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