Advertisement

नोएडा: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे की तैयारी, प्रशासन ने दिए निर्देश

जिला प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले सात महीनों में गौतमबुद्ध नगर में स्ट्रीट डॉग्स ने 73,754 लोगों को काटा है. जनवरी 2025 में 9,383, फरवरी में 10,175, मार्च में 11,599, अप्रैल में 10,925, जून में 10,646 और जुलाई में 10,394 बाइट केस दर्ज किए गए हैं.

Author
15 Aug 2025
( Updated: 11 Dec 2025
06:40 AM )
नोएडा: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे की तैयारी, प्रशासन ने दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण ने शहर में स्ट्रीट डॉग्स के सर्वे और उनके लिए शेल्टर होम्स बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है. आदेश के अनुसार, स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में भेजा जाएगा, जहां उनके रहने और इलाज की व्यवस्था होगी.

स्ट्रीट डॉग्स के लिए तैयार होगा शेल्टर होम्स

अब तक किए गए प्रारंभिक सर्वे में लगभग 50 हजार स्ट्रीट डॉग्स की जानकारी सामने आई है, जबकि शेष सर्वे का कार्य एनजीओ को सौंपा जाएगा. प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने बताया कि फिलहाल नोएडा में सेक्टर-34, सेक्टर-50, फेज-2 और सेक्टर-93 में चार डॉग शेल्टर मौजूद हैं, जिनमें से सेक्टर-34 और 93 के शेल्टरों में कुत्तों को रखा गया है. इसके अलावा सेक्टर-94 में एक एनिमल शेल्टर है, जहां बीमार पशुओं का इलाज किया जाता है. आने वाले समय में नए, बड़े और आधुनिक शेल्टर आउटर एरिया में बनाए जाएंगे. इन शेल्टरों के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसमें पशु चिकित्सकों की भी नियुक्ति होगी. डॉग्स की फीडिंग और अन्य देखभाल के लिए एनजीओ की मदद ली जाएगी.

नोएडा में स्ट्रीट डॉग्स ने 73,754 लोगों को काटा

जिला प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले सात महीनों में गौतमबुद्ध नगर में स्ट्रीट डॉग्स ने 73,754 लोगों को काटा है. जनवरी 2025 में 9,383, फरवरी में 10,175, मार्च में 11,599, अप्रैल में 10,925, जून में 10,646 और जुलाई में 10,394 बाइट केस दर्ज किए गए हैं.

इसी अवधि में पालतू कुत्तों के काटने के 24,856 मामले सामने आए हैं. जनवरी में 3,124, फरवरी में 4,662, मार्च में 2,463, अप्रैल में 3,267, मई में 2,958, जून में 2,815 और जुलाई में 5,567 लोगों को पालतू डॉग्स ने काटा.

नोएडा प्राधिकरण ने बनाई डॉग्स पॉलिसी 

इन घटनाओं को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने डॉग्स पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है. बाइट की स्थिति में भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. अब तक 8,169 पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है.

टिप्पणियाँ 0
LIVE
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Close
ADVERTISEMENT
NewsNMF
NMF App
Download
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज़
होम वीडियो खोजें