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मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर बैठक आज, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी बैठक में रहेंगे मौजूद

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐस में अब नए चुनाव आयुक्त के चयन के लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर बैठक आज, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी बैठक में रहेंगे मौजूद
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐस में अब नए चुनाव आयुक्त के चयन के लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय चयन समिति सोमवार को नए सीईसी का चयन करने के लिए बैठक करेगी। चयन समिति की बैठक में पीएम मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी शामिल होंगे।


जानिए क्या है चयन प्रक्रिया 

यह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत सीईसी की यह पहली नियुक्ति होगी, जो दिसंबर 2023 में लागू हुआ था। इस प्रावधान के तहत मार्च 2024 में एसएस संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। दोनों आयुक्तों की नियुक्ति अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद रिक्तियों को भरने के लिए की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नए वैधानिक प्रावधानों की शुरुआत से पहले, दो शेष चुनाव आयुक्तों में से सबसे वरिष्ठ को आमतौर पर निवर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ परामर्श के बाद शीर्ष पद पर पदोन्नत किया जाता था। हालांकि, संशोधित चयन प्रक्रिया के तहत, अब नियुक्तियां चयन पैनल के भीतर बहुमत या आम सहमति के आधार पर की जाती हैं। सूत्रों की माने तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए ज्ञानेश कुमार का नाम सबसे आगे है, हालाँकि चयन समिति पांच उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देगी जिसके बाद एक नाम पर फ़ाइनल मुहर लगेगी। 


नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में कई जनहित याचिकाएं, विशेषकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पैनल में शामिल न करने के संबंध में (जैसा कि पहले नियम था), सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर 19 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की है।यह देखना दिलचस्प होगा कि तीन सदस्यीय चयन समिति नया मुख्य चुनाव आयुक्त चुनती है या मौजूदा चुनाव आयुक्तों में से किसी को इस पद पर नियुक्त करने का निर्णय लेती है।

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