Advertisement

अश्लील और असंवेदनशील सामग्री प्रसारित करने वाले 43 ओटीटी प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक किया गया: अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, "संबंधित मंत्रालयों के साथ उचित परामर्श के बाद अब तक 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया है."

Author
30 Jul 2025
( Updated: 11 Dec 2025
08:42 AM )
अश्लील और असंवेदनशील सामग्री प्रसारित करने वाले 43 ओटीटी प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक किया गया: अश्विनी वैष्णव

केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद को सूचित किया कि अश्लील, अडल्ट, हिंसक या सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील सामग्री के प्रसार को रोकने और कानूनी एवं नैतिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अब तक 43 ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म ब्लॉक किए गए हैं.

अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

सरकार ने आईटी अधिनियम, 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया, आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है.

क्या हैं OTT के लिए नियम?

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया, "नियमों के भाग-III में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का दायित्व है कि वे ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित न करें, जो वर्तमान में लागू कानून द्वारा निषिद्ध है."

उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों के आधार पर, सामग्री का आयु-आधारित स्व-वर्गीकरण करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें नग्नता, यौन और हिंसा से संबंधित चित्रण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं.

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, ओटीटी प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए आयु-अनुचित सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए भी बाध्य हैं, जिसमें पर्याप्त पहुंच नियंत्रण उपाय शामिल हैं.

क्या हैं OTT के लिए नियम?

इसके अलावा, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) में संबंधित सरकारों द्वारा मध्यस्थों को गैरकानूनी कार्य या सामग्री की सूचना देने का प्रावधान है ताकि ऐसी सामग्री तक पहुंच को असक्षम किया जा सके.

सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म के स्व-नियामक निकायों को अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री की मेजबानी करते समय भारतीय कानूनों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए पहले ही एक सलाह जारी कर दी है.

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, "संबंधित मंत्रालयों के साथ उचित परामर्श के बाद अब तक 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया है."

गैरकानूनी और अश्लील सामग्री पर नकेल कसने के लिए, सरकार ने पिछले सप्ताह इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को उल्लू, एएलटीटी और देसीफ्लिक्स जैसे बड़े और लोकप्रिय नामों सहित 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक पब्लिक एक्सेस को बंद करने का निर्देश दिया.

इस कदम का उद्देश्य ऐसी सामग्री के प्रसार पर अंकुश लगाना था, जिसे यौन रूप से स्पष्ट और भारतीय कानूनी व सांस्कृतिक मानकों का उल्लंघन करने वाला माना जाता है.

ये है ALTT समेत ब्लॉक हुए 43 ऐप्स

प्रतिबंधित ऐप्स में बिग शॉट्स ऐप, बूमेक्स, नवरसा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाउ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनेओ, शोएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, हलचल ऐप, मूडएक्स, नियॉनएक्स वीआईपी, फुगी, मोजफ्लिक्स और ट्राइफ्लिक्स शामिल हैं.

टिप्पणियाँ 0
LIVE
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Close
ADVERTISEMENT
NewsNMF
NMF App
Download
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज़
होम वीडियो खोजें