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इस राज्य में अब 50 साल पुरानी बाइक और कार बनेंगी 'विंटेज', जानिए कैसे मिलेगा रजिस्ट्रेशन

फिलहाल इस योजना की प्रक्रिया और फीस भारत सरकार के बनाए गए नियमों के अनुसार होगी. जैसे ही ये नियम लागू होंगे, यूपी सरकार अपना सिस्टम तैयार कर लेगी और फिर लोग इस सुविधा का पूरा फायदा उठा सकेंगे.

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03 Sep 2025
( Updated: 09 Dec 2025
09:51 AM )
इस राज्य में अब 50 साल पुरानी बाइक और कार बनेंगी 'विंटेज', जानिए कैसे मिलेगा रजिस्ट्रेशन
Source: Vintage

उत्तर प्रदेश सरकार ने उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है, जो पुरानी गाड़ियों को संभालकर रखते हैं. अगर आपके पास 50 साल से ज्यादा पुरानी कार या बाइक है, तो अब आप उसे "विंटेज कैटेगरी" में रजिस्टर करा सकते हैं. पहले ऐसी गाड़ियों को चलाने और रजिस्टर कराने में कई दिक्कतें आती थीं, लेकिन अब सरकार ने एक नया नियम बनाकर इसे आसान बना दिया है. इससे अब आपकी गाड़ी सिर्फ यादों का हिस्सा नहीं रहेगी, बल्कि उसे कानूनी तौर पर एक खास पहचान भी मिलेगी.

पुराने वाहन अब बनेंगे खास, सरकार ने शुरू की तैयारी

उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग इस नई योजना को लागू करने की तैयारी में जुट गया है. जैसे ही यह नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा, लोग अपनी 50 साल पुरानी गाड़ियों को आसानी से "विंटेज" के तौर पर रजिस्टर करा सकेंगे. यह नियम इसलिए भी खास है क्योंकि इससे उन लोगों को फायदा होगा, जो अपनी गाड़ियों को एक धरोहर की तरह सहेज कर रखते हैं. अब यह गाड़ियां कानूनी रूप से भी खास बन जाएंगी और इनका ऐतिहासिक महत्व भी बरकरार रहेगा.

विंटेज रजिस्ट्रेशन क्यों है खास?

सरकार का कहना है कि इस नियम से पुरानी गाड़ियों की वैल्यू बनी रहेगी. जो वाहन बहुत पुराने हैं लेकिन अब भी अच्छी हालत में हैं, उन्हें अब "क्लासिक" और "विंटेज" गाड़ी माना जाएगा. इस प्रक्रिया को भारत सरकार के बनाए गए कानून Central Motor Vehicles Rules 1989 के तहत लागू किया जाएगा. पहले लोग पुरानी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में परेशान होते थे, लेकिन अब यह परेशानी खत्म हो जाएगी। इससे ऑटोमोबाइल शौकीनों को राहत मिलेगी.

गाड़ियों की होंगी दो विंटेज कैटेगरी

सरकार ने विंटेज गाड़ियों को दो हिस्सों में बांटा है:

पहली कैटेगरी – दोपहिया वाहन जैसे कि स्कूटर और मोटरसाइकिल (L1/L2 कैटेगरी).
दूसरी कैटेगरी – चारपहिया वाहन जैसे कारें (M1 कैटेगरी).

इन कैटेगरी में वही गाड़ियाँ आएंगी जो पहली बार 50 साल पहले रजिस्टर हुई थीं, और जिनमें इंजन, बॉडी या चेसिस में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. ट्रैक्टर और भारी वाहन इस कैटेगरी में शामिल नहीं किए जाएंगे.

विंटेज गाड़ियों का रोज़ाना इस्तेमाल नहीं होगा

परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि विंटेज गाड़ियों को आप रोजाना इस्तेमाल नहीं कर सकते. यानी आप इसे ऑफिस जाने, सामान ढोने या कमर्शियल कामों में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इन गाड़ियों को सिर्फ खास मौकों, शो या प्रदर्शनी के लिए ही चलाया जा सकता है. इसका असली मकसद यही है कि इन गाड़ियों को वैसे ही संभालकर रखा जाए, जैसे वे पहले थीं  बिना ज्यादा बदलाव के.

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और फीस क्या होगी?

फिलहाल इस योजना की प्रक्रिया और फीस भारत सरकार के बनाए गए नियमों के अनुसार होगी. जैसे ही ये नियम लागू होंगे, यूपी सरकार अपना सिस्टम तैयार कर लेगी और फिर लोग इस सुविधा का पूरा फायदा उठा सकेंगे.

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