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AQI Level: अब दिल्ली में नहीं चलेंगे पुराने वाहन, AQI लेवल के बढ़ने पर सरकार ने दिए सख्त आदेश

AQI Level: दिल्ली में सर्दी के मौसम आने से पहलें ही चारो तरफ धुंध की चादर देखने को मिल रही है।जिसकी वजह से पोल्लुशन बढ़ता जा रहा है और हवा की गुड़वत्ता खत्म होने लगी है।

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23 Oct 2024
( Updated: 07 Dec 2025
09:56 PM )
AQI Level: अब दिल्ली में नहीं चलेंगे पुराने वाहन, AQI लेवल के बढ़ने पर सरकार ने दिए सख्त आदेश
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AQI Level: दिल्ली में ठंड ने दें दी है दस्तक, लोगो को हल्की हल्की ठंड का एहसान शुरू हो गया है।लेकिन दिल्ली में सर्दी के मौसम आने से पहलें ही चारो तरफ धुंध की चादर देखने को मिल रही है।जिसकी वजह से पोल्लुशन बढ़ता जा रहा है और हवा की गुड़वत्ता खत्म होने लगी है। दिल्ली के कई इलाके में AQI लेवल 300 के पार हो चूका है।जिससे लोगो की सेहत पर काफी असर देखने को मिल रहा है। वहीं वातावरण ज्यादा दूषित होने के चलते सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर बैन लगा दिया है। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से  ........

पुराने वाहनों पर लगेगी सख्त (AQI Level)

बढ़ते पोल्लुशन की वजह से दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को जब्त करने के लिए एक बार दिशा निर्देश जारी कर दिए है। सरकार ने 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को जब्त करने का आदेश दिया है। सरकार ने इस आदेश को 12 अक्टूबर को ही लागु कर दिया है। दिल्ली में इस अभियान को पहलें भी चलाया जा चूका है। अगस्त 2024 में हाई कोर्ट ने सरकार को इन वाहनों पर रोक के आदेश दें दिए थे। 

उपराजयपाल ने दिया आदेश (AQI Level)

वहीं आपको बता दें, दिल्ली के उपराजयपाल ने एक मीटिंग आयोजित की , इस मीटिंग में उप राजयपाल ने अथॉरिटी को आदेश दिया है।  इस बार फिर से इस अभियान को शुरू कर दिया गया है।  जिससे सर्दी के मौसम आने से पहलें इन प्रदूषण फ़ैलाने वाले वाहनों को दिल्ली सरकार ने राजधानी में वाहनों को रोका जाएगा। वहीं दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 11 अक्टूबर को शुक्रवार को ऐसे 213 वाहनों जब्त किया है।    

पुराने  वाहन न छोड़ने पर भरना होगा जुर्माना (AQI Level)

दिल्ली सरकार ने पहलें भी लोगो से अपील की है अपने 10 से 15 साल पुराने वाहनों को बदल ले और उन्हें न चलाये। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे है अब उनके वाहन को जब्त करने पर उनसे जुर्माना भी लगाया जाता है।  वहीं आपको बता दें, नयी गाइडलाइन्स चार पहिया वाहन के लिए 10 हजार रूपये और दो पहिये वाहनों के लिए 5000 रूपये जुर्माना लगाया जाता है। 

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